Widow Re-marriage Scheme Himachal Pradesh

A happy widow receiving financial support under the Widow Re-marriage Scheme, promoting empowerment and new beginnings.

हिमाचल प्रदेश की विधवा पुनर्विवाह योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पुनर्विवाह के बाद विधवाओं के पुनर्वास में मदद करना है।


What is Widow Re-Marriage Scheme / विधवा पुनर्विवाह योजना क्या है

हिमाचल प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग/Directorate of Women & Child Development द्वारा विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य पुरुषों को विधवाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करके विधवाओं के पुनर्वास/rehabilitation में मदद करना है। यह योजना ऐसी विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत महिला को की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें से 25,000 रुपये का नकद अनुदान प्रदान किया जाता है। विधवा को विवाह के समय 10,000 रुपये दिए जाते हैं और 15,000 रुपये को संयुक्त रूप से कम से कम पांच साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाता है। इस पहल से राज्य की कई निराश्रित/destitute विधवाओं को मदद मिली है। हिमाचल की सभी विधवा (स्थायी निवासी/Himachal Bonafide) इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। अधिक जानकारी और आवेदन पत्र/application form निकटतम जिला कल्याण कार्यालय/district welfare office से प्राप्त किया जा सकता है।

योजना की जानकारी (Information Of Widdow Re-Marriage Scheme)

योजना की कैटेगरीहिमाचल सरकार द्वारा प्रयोजित
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://himachal.nic.in/index.php?lang=1&dpt_id=176
आवेदन का मोडऑफलाइन
नोडल विभागhttps://himachal.nic.in/index.php?lang=1&dpt_id=176 (Directorate of Women and Child Development)
विभाग से संपर्क के लिएhttps://himachal.nic.in/index1.php?lang=1&dpt_id=176&level=0&linkid=2890&lid=7889
Widow Re-marriage Scheme

What are the Benefits of Widdow Re-Marriage Scheme

  • इस योजना के माध्यम से कुल 25,000 ₹ की वित्तीय सहायता की जाएगी।
  • विधवा महिला को उनके विवाह के समय 10,000₹ नकद अनुदान दिया जाएगा।
  • 15000 की राशि को (सावधि जमा/fixed deposit के रूप में) कम से कम पांच वर्षों तक संयुक्त रूप से रखा जाना है।

योग्यता (Eligibility)

  1. विधवा को इस योजना द्वारा लाभ लेने के लिए पुनर्विवाह/re – marriage करना अनिवार्य है।
  2. आवेदक हिमाचल प्रदेश की bonafide निवासी होनी चाहिए।
  3. विवाह करने वाले पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  4. महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  • पासपोर्ट साइज फोटग्राफ
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • Resident proof/पहचान पत्र दोनो (महिला व पुरुष का)
  • दोनो के आधार कार्ड
  • पुनर्विवाह की तिथि
  • पहली शादी की तारीख
  • महिला के विधवा होने की तिथि

How To Apply For Widow Re-marriage Scheme In Himachal Pradesh? ( Widow Re-marriage Scheme Ka Aavedan Kese Karein?)

  • जो आवेदक आवेदन करना चाहता है उसे पात्रता की पुष्टि/confirm eligibility करनी होगी और जिला या तहसील कल्याण कार्यालय/district or Tehsil welfare office में आवेदन करना होगा।
  • आवेदन पत्र उसी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक/carefully भरें और आवश्यक दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसी कार्यालय में जमा करें।
  • आवेदन उनकी शादी के छह महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए।

उपयुक्त दी गई जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो जरूर comment सेक्शन पर लिखें, हमारी टीम हर एक प्रश्न/query का उत्तर देगी 

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