SWADHAR Greh Scheme की संपूर्ण जानकारी


स्वधार गृह योजना Swadhar Greh Scheme (A Scheme for Women in difficult Circumstances)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय(Ministry of Women and Child Development) का “स्वधार गृह (Swadhar Greh Scheme)” नामक एक कार्यक्रम है जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में महिलाओं की “बुनियादी आवश्यकताओं(Primary Needs)” को पूरा करने के लिए बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित(implemented) की जा रही स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य उन महिलाओं की मदद करना है जिन्हें भयानक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है और पुनर्वास(rehabilitation) के लिए संस्थागत समर्थन(institutional support) की आवश्यकता है ताकि वे सम्मान(dignity) के साथ रह सकें। योजना में इन महिलाओं के लिए आवास, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा भी शामिल है।

स्वाधार गृह योजना का लक्ष्य और उद्देश्य (Swadhar Greh Scheme Aims, Objectives)

स्वाधार गृह, जिसमें 30 महिलाओं को रखा जा सकता है, योजना के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा और इसके निम्नलिखित लक्ष्य होंगे:

  1. उन संकटग्रस्त (distressed) महिलाओं की बुनियादी ज़रूरतों (basic needs) को पूरा करने के लिए जिनके पास आश्रय(Shelter), भोजन (Food), कपड़े(clothes) और देखभाल सहित किसी भी प्रकार की सामाजिक(Social) या वित्तीय(Financial) सहायता का अभाव है।
  2. उन्हें अपनी भावनात्मक शक्ति(emotional power) को फिर से बनाने का मौका प्रदान करना, जो उनके सामने आने वाली अप्रिय घटनाओं(unpleasant events) के परिणामस्वरूप(as a result of) कमजोर हो गई है।
  3. उन्हें समर्थन और कानूनी सलाह देना ताकि वे परिवार और समाज में अपने पुनः समायोजन (readjustment) की दिशा में कार्रवाई(action) कर सकें।
  4. उनको, उनकी वित्तीय और मानसिक स्थिरता(mental stability) को पुनः(again) प्राप्त करने में मदद करना।
  5. एक ऐसी सहायता प्रणाली(support system) के रूप में कार्य करना जो संघर्षरत(struggling) महिलाओं की जरूरतों के प्रति जागरूक हो और उन्हें संतुष्ट(satisfy) करे।
  6. उन्हें दृढ़ विश्वास(conviction) और सम्मान(dignity) के साथ अपना जीवन शुरू करने का अवसर प्रदान करना।

योजना की जानकारी (Public Safety Schemes/सार्वजनिक सुरक्षा योजनाएँ)

योजना की कैटेगरीकेंद्र सरकार द्वारा प्रयोजित
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://wcd.nic.in/ (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)
आवेदन का मोडऑफ्लाइन आवेदन(By contacting nearest Swadhar Greh/स्वाधर गृह से सीधा संपर्क करके)
हेल्पलाइन नंबरमहिला हेल्पलाइन:181 , पुलिस:100 , बाल हेल्पलाइन: 1098

नोडल विभागMinistry of women and child development/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
स्वधार गृह योजना

योग्यता (Eligibility)

इस योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को लाभ मिलेगा:

  • जो महिलाएं परित्यक्त (deserted) हैं और बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता के हैं।
  • प्राकृतिक आपदाओं से बची महिलाएँ जो बेघर हो गई हैं और बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता के हैं।
  • जेल से रिहा की गईं महिला कैदी(prisoners) पारिवारिक(family), सामाजिक(social) और आर्थिक(financial) सहायता से वंचित हैं।
  • घरेलू हिंसा(domestic violence), पारिवारिक तनाव(family tension) या कलह(discord) की शिकार महिलाएँ, जिन्हें निर्वाह(subsistence) के किसी साधन के बिना(without any means) अपना घर छोड़ना पड़ता है और उन्हें शोषण(exploitation) से कोई विशेष सुरक्षा(special protection) नहीं मिलती है और/या वैवाहिक विवादों(marital disputes) के कारण मुकदमेबाजी(litigation) का सामना करना पड़ता है।
  • तस्करी(Trafficked) के शिकार हुई महिलाओं/लड़कियों जिन्हें वेश्यालयों(brothels) या अन्य स्थानों से बचाया गया या हो या फिर ऐसे ही स्थानों से भाग निकल कर आई जहां उन्हें शोषण का सामना करना पड़ा हो और एचआईवी/एड्स(HIV/AIDS) से प्रभावित महिलाएं जिनके पास कोई सामाजिक या आर्थिक सहायता नहीं है।
  • घरेलू हिंसा(domestic violence) से प्रभावित(affected) महिलाएं एक वर्ष तक Swadhar Greh(स्वाधार गृह) रह सकती हैं। अन्य श्रेणियों की महिलाओं के लिए, ठहरने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए समायोजित किया जा सकता है जिसके बाद उन्हें वृद्धाश्रम(old-age-home) या इसी तरह के संस्थानों में स्थानांतरित(shift) किया जाएगा

उपरोक्त श्रेणियों में महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों को भी स्वाधार गृह सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। 18 वर्ष तक की लड़कियों और 8 वर्ष तक के लड़कों को अपनी मां के साथ स्वाधार गृह में रहने की अनुमति होगी। (8 वर्ष से अधिक उम्र के लड़कों को जेजे (किशोर न्याय अधिनियम) (JJact(Juvenile Justice Act /आईसीपीएस(एकीकृत बाल संरक्षण योजना)/IPC(Integrated Child Protection Scheme) के तहत संचालित बाल गृहों में स्थानांतरित किया जाएगा।


योजना के लाभ (Benefits Of The Scheme)

  • घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाएं एक वर्ष तक स्वाधार गृह में रह सकती हैं।
  • इस योजना में कोई एप्लीकेशन प्रोसेस (फॉर्म भरना आदि) नहीं है सीधे संपर्क मात्र से सहायता की जाएगी।
  • अन्य श्रेणियों की महिलाओं के लिए, ठहरने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है।
  • 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए समायोजित(accommodated) किया जा सकता है जिसके बाद उन्हें वृद्धाश्रम या इसी तरह के संस्थानों में स्थानांतरित(shift) किया जाएगा।
  • उपरोक्त श्रेणियों में महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों को भी स्वाधार गृह सुविधाओं का लाभ मिल सकता है।

आश्रय के अलावा अन्य प्रकार की सेवाएं निम्नलिखित हैं:

  • विधिक सेवाएं (Legal सर्विस)
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training)
  • चिकित्सकीय सुविधाएं(Medical Facilities)
  • काउंसिलिंग(Counseling)

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सहायता केंद्र द्वारा सूचित किया जाएगा

योजना का आवेदन इस प्रकार होगा:

  • पीड़ित महिला अपने आप खुद से भी आवेदन कर सकती हैं।
  • किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, जिसमें कोई भी – (Spirited Citizen)सार्वजनिक-उत्साही नागरिक, लोक सेवक (public servant) (जैसा कि भारतीय दंड संहिता (IPC – Indian Penal Code), 1860 की धारा 21 के तहत परिभाषित है), रिश्तेदार, मित्र, एनजीओ(NGO), स्वयंसेवक(Volunteer) आदि शामिल हैं।
  • महिला हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन(emergency) प्रतिक्रिया हेल्पलाइनों के द्वारा।
  • आवेदक Applicant निर्देशिका वेबसाइट Directory website पर जा सकते हैं और अपने स्थान के अनुसार हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।
  • संबंधित विभाग से संपर्क करने हेतु वेबसाइट और फोन नंबर आदि (उपयुक्त “योजना की जानकारी” में दिया गया है)

यदि ऊपर दी गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो जरूर comment सेक्शन पर लिखें, हमारी टीम हर एक प्रश्न का उत्तर देगी 

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