Scheme of provision of subsidised Rams to sheep breeders himachal Pradesh की संपूर्ण जानकारी

हिमाचल प्रदेश में भेड़ प्रजनकों (sheep breeders) को सब्सिडी वाले मेढ़े (adult male sheep) प्रदान करने की योजना एक सरकारी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भेड़ प्रजनकों को रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले मेढ़े (adult male sheep) प्रदान करके उनका समर्थन करना है। इसका उद्देश्य राज्य में उत्पादित (produced) ऊन (wool) की गुणवत्ता (Quality) और मात्रा (Quantity) में सुधार करना भी है। यह योजना पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा कार्यान्वित (Implemented) की गई है।
यह योजना हिमाचल प्रदेश के उन सभी भेड़ प्रजनकों के लिए खुली है जिनके पास पंजीकृत भेड़ इकाई (Registered sheep unit) है। सब्सिडी पहले आओ-पहले पाओ के आधार (first-come-first-serve basis) पर प्रदान की जाती है, और योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले मेढ़े (वयस्क नर भेड़) की संख्या सीमित है।


भेड़ पालकों को अनुदानित मेढ़ों के प्रावधान की योजना/Scheme of provision of subsidised Rams to sheep breeders

हिमाचल प्रदेश में प्रमुख उद्योगों (main occupations) में से एक भेड़ पालन है। हिमाचल प्रदेश की रामपुर बुशरी और गद्दी नस्लें (Rampur Bushari and Gaddi) कालीन ऊन उत्पादन (indigenous carpet wool) के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। पूरे राज्य में 8.05 लाख भेड़ें हैं। मानकों के अनुसार (As per norms), 20 से 25 भेड़ों के लिए एक प्रजनन मेढ़े की आवश्यकता होती है। राज्य की लगभग 3.00 लाख जानवरों की प्रजनन (breedable) योग्य भेड़ की आबादी को पूरा करने के लिए कम से कम 12,000 मेढ़ों की आवश्यकता है, लेकिन सरकार अपने खेतो (farms) से केवल 250-300 मेढ़ों की ही आपूर्ति (Provide) कर सकती है। इसलिए, राज्य और पड़ोसी राज्यों के खेतों और प्रगतिशील प्रजनकों (progressive breeders) से खरीदने के बाद धीरे-धीरे रैमबौइलेट (Rambouillet) और रूसी मेरिनो (Russian Merino) नस्लों के उच्च आनुवंशिक योग्यता (High Genetic Merit breeding) वाले मेढ़ो और उनके क्रॉस को 60% सब्सिडी पर भेड़ प्रजनकों को देने का सुझाव दिया गया है।

योजना का लक्ष्य और उद्देश्य (Aims, Objectives)

  1. हिमाचल प्रदेश में भेड़ों के प्रवासी (migratory flocks) झुंडों के बीच स्वदेशी (indigenous) भेड़ की नस्लों का आनुवंशिक (dissemination) सुधार और सुपीरियर जर्मप्लाज्म (Superior Germplasm) का प्रसार।
  2. भेड़ पालकों को बेहतर वित्तीय लाभ देने के लिए राज्य में उत्पादित मांस और ऊन की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करना।
  3. जनजातीय भेड़ प्रजनकों की खानाबदोश (migratory) भेड़ों के झुंडों को प्रभावित करने वाली अंतःप्रजनन (inbreeding) समस्या को हल करने के लिए।

प्रमुख विशेषताऐं (Key features)

  • अनुदानित मेढ़े (Subsidized Rams) : यह योजना पात्र भेड़ प्रजनकों को रियायती दरों पर बेहतर नस्लों के मेढ़े प्रदान करती है।
  • बेहतर नस्लें (Superior Breeds) : इस योजना के तहत प्रदान किए गए मेढ़े मेरिनो(Merino), रैंबौइलेट(Rambouillet) और हैम्पशायर(Hampshire) जैसी बेहतर नस्लों के हैं।
  • पात्रता मानदंड(Eligibility Criteria) : यह योजना हिमाचल प्रदेश में सभी पंजीकृत भेड़ प्रजनकों के लिए खुली है।

कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश में भेड़ प्रजनकों को अनुदानित मेढ़ों के प्रावधान की योजना उन भेड़ प्रजनकों के लिए एक सहायक कार्यक्रम है जो भेड़ प्रजनन के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना चाहते हैं। उन्हें रियायती दरों पर बेहतर नस्ल के मेढ़े उपलब्ध कराकर, इस योजना का लक्ष्य राज्य में भेड़ पालन की उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाना है।

योजना की जानकारी (Schemes For Farmers)

योजना की कैटेगरीप्रदेश सरकार द्वारा प्रयोजित
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://hpahdbt.hp.gov.in
आवेदन का मोडऑनलाइन आवेदन
हेल्पलाइन नंबरPhone: +91-177-2830089
Toll free No. – 1800 180 8006 पशुपालन विभाग
ईमेलdir-ah-hp@nic.in पशुपालन विभाग 
ऑनलाइन पोर्टलhttps://hpahdbt.hp.gov.in/Home/sheep_breeders
भेड़ पालकों को अनुदानित मेढ़ों के प्रावधान की योजना

योग्यता (Eligibility)

योजना के कार्यान्वयन संगठन द्वारा स्थापित सटीक दिशानिर्देशों और आवश्यकताओं के आधार पर, हिमाचल प्रदेश में भेड़ प्रजनकों को सब्सिडी वाले मेढ़ों के प्रावधान की योजना के लिए पात्रता आवश्यकताएं बदल सकती हैं। हालाँकि, हिमाचल प्रदेश में पशुपालन विभाग ने पात्रता के निम्नलिखित सामान्य विवरण प्रदान किए हैं:

  • जिस भेड़ उत्पादक के पास कम से कम 25 भेड़ों का झुंड है, उसे इस कार्यक्रम के तहत एक मेढ़ा उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।
  • प्रत्येक 25 भेड़ों को एक मेढ़ा मिलेगा। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम दो मेढ़ें दी जाएंगी।
  • लाभार्थी को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी, जिसमें यह वादा किया जाता है कि वह निर्दिष्ट (allotted) मेढ़े को तब तक नहीं बेचेगा या बधिया (castrate) नहीं करेगा जब तक वह प्रजनन करने में सक्षम हो।
  • हिमाचल प्रदेश की सभी श्रेणियों से संबंधित भेड़ प्रजनक।

योजना के लाभ (Benefits Of The Scheme)

  • उत्पादक को बेहतर नस्ल के मेढ़ें मिलेंगे।
  • किफायती दरों में बेहतर नस्ल के मेढें दिए जाएंगे।
  • उत्पादक्ता (Productivity) में वृद्धि (Growth)
  • लाभप्रदता(Profitability) में सुधार होगा।
  • उत्पादक आधुनिक (modern) तरीकों से अवगत होगा।
  • यह योजना भेड़ पालन क्षेत्र में रोजगार और ज्यादा अवसर पैदा कर सकती है।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  • बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट (Himachali Bonafide Certificate)
  • बैंक पासबुक की कॉपी/बैंक खाते का नवीनतम बैंक स्टेटमेंट
  • Identity Proof (आधार कार्ड)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि कोई एससी/एसटी वर्ग से हैं तो)
  • 25+ भेड़ होने का घोषणा प्रमाण पत्र
  • भेड़ पालक पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • भूमि स्वामित्व/पट्टा अधिकार दस्तावेज़ (land ownership/leasehold rights documents)

योजना का आवेदन इस प्रकार होगा:

  • हिमाचल प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। (https://hpahdbt.hp.gov.in/Home/sheep_breeders)
  • भेड़ प्रजनकों को आवेदन पत्र सटीक और पूरी जानकारी के साथ भरना होगा, जिसमें उनकी प्रजनन इकाई का विवरण, भेड़ प्रजनन में उनका अनुभव और उन्हें आवश्यक मेढ़ों के प्रकार और संख्या की जानकारी शामिल है।
  • योजना के लिए आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व/पट्टा अधिकार दस्तावेज(land ownership/leasehold rights documents), और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।
  • नामित प्राधिकारी (designated authority) भेड़ पालक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और सहायक दस्तावेजों का सत्यापन (verify) करेगा। यदि आवेदन योजना दिशानिर्देशों(scheme guidelines) में अन्य पात्रता मानदंडों (eligibility criteria) और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो प्राधिकरण (authority) आवेदन को मंजूरी दे सकता है और भेड़ प्रजनक को सब्सिडी वाले मेढ़े आवंटित (allocate) कर सकता है।
  • आवेदन पत्र जमा करने के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
  • स्थिति की जाँच करें और आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें (Phone No. उपयुक्त “योजना की जानकारी” में दिया गया है)

यदि ऊपर दी गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो जरूर comment सेक्शन पर लिखें, हमारी टीम हर एक प्रश्न का उत्तर देगी 

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