मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना 2023 HP Mukhyamantri Gyandeep Yojana 2023
यह एक सरकारी योजना है जो हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि higher education करने वाले छात्रों को पढ़ाई में वित्तीय सहायता देना। इस योजना के तहत, सरकार उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी के माध्यम से शिक्षा की पढ़ाई करना चाहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित की गई योजना है जो उन सभी छात्रों के लिए है जो हिमाचल प्रदेश के Bonafide (हिमाचल का प्रमाणिक निवासी) छात्र हैं और भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों से पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं। इस योजना के तहत, शिक्षा ऋण के ब्याज पर किसी भी बैंक से ब्याज सब्सिडी प्राप्त की जा सकेगी, जो 10 लाख रुपये तक के ऋण पर लागू होगी। शिक्षा ऋण पर वार्षिक 4% ब्याज सब्सिडी की राशि प्रदान की जाएगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, और इस योजना के तहत गरीब परिवार के छात्रों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है कि वित्तीय रूप से कमजोर छात्र उच्च शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सकें ।
योजना की जानकारी
योजना की कैटेगरी | प्रदेश सरकार की योजना |
ऑफिशियल वेबसाइट | hpepass.cgg.gov.in |
आवेदन का मोड | बैंक के द्वारा लोन अप्रूवल के साथ |
योग्यता (Eligibility)
- इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र का 12वी पास होना आवश्यक है।
- छात्र हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए
- छात्र को देश के किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में एडमिशन लेना होगी।
- इस योजना के तहत आवेदक को अपने परिवार की वार्षिक आय दिखानी होगी।
- आवेदक को किसी अन्य राज्य या भारत सरकार की योजना के तहत प्राप्त शिक्षा ऋण पर किसी अन्य ब्याज सब्सिडी में नामांकित नहीं होना चाहिए ।
शिक्षा ऋण के ब्याज पर किसी भी बैंक से ब्याज सब्सिडी प्राप्त की जा सकेगी, जो 10 लाख रुपये तक के ऋण पर लागू होगी। शिक्षा ऋण पर वार्षिक 4% ब्याज सब्सिडी की राशि प्रदान की जाएगी।
आवश्यक जानकारी (Important Information)
- इस योजना के तहत छात्र को 100000 ₹ तक के loan पर 4 % ब्याज सब्सिडी की राशि मिलेगी ।
- प्रदेश के सभी वित्तीय रूप से कमजोर छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा ।
- छात्र का कक्षा 12वी सफलता पूर्ण पास करना जरूरी है ।
- 12वी कक्षा के बाद भी पढ़ने की इच्छुक छात्र को ऋण में 4% सब्सिडी की सहायता से वित्तीय सहायता मिलेगी ।
- छात्र का भारत के किसी govt recognised इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाना आवश्यक है ।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट (Himachali Bonafide Certificate)
- इनकम प्रूफ (Income Certificate)
- सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान का एडमिशन सर्टिफिकेट
- Identity Proof (आधार कार्ड)
HP Mukhyamantri Gyandeep Yojana ऐसे करें आवेदन
- इस योजना के तहत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से स्टूडेंट लोन लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है ।
- इस योजना के तहत छात्रों को +2 के आगे उच्च शिक्षा हेतु ब्याज दर में छूट मिलेगी ।
- लोन लेने के लिए देश में कहीं भी स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ाई करना अनिवार्य है।
- पाठ्यक्रम पूरा होने के एक वर्ष बाद ऋण की वसूली की जाएगी ।
- 10 लाख ₹ तक के लोन पर 4 % की ब्याज दर लगेगी ।
HP Mukhya Mmantri Gyandeep Yojana की press release यहाँ से डाउनलोड करें –
http://education.hp.gov.in/?q=mukhya-mantri-gyandeep-yojna-press-release
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