What is Mukhyamantri Bal suposhan Yojana? (मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना क्या है?)
Mukhyamantri Bal suposhan Yojana का लक्ष्य बच्चों में कुपोषण/malnutrition को कम करने के लिए माताओं को बच्चे के जन्म के 1,000 दिन, प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद (1,000-day window of child-birth, pre & post-delivery) सहायता पर जोर देना है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अतिरिक्त प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान किया जाएगा, जिसमें विकेंद्रीकृत/decentralized तरीके से कुपोषित बच्चों और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खाद्य सामग्री की खरीद का विकल्प तलाशा जाएगा। बच्चों, गर्भवती माताओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के अलावा, कार्यक्रम एनीमिया/anaemia से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के परिवार के लिए सेवा वितरण/service delivery, निगरानी/monitoring और प्रोत्साहन/incentives के माध्यम से समुदाय के सदस्यों, पति-पत्नी और परिवार के सदस्यों तक भी पहुंचता है।
योजना का अवलोकन / Overview Of Mukhyamantri Bal suposhan Yojana
योजना की कैटेगरी | हिमाचल सरकार द्वारा प्रयोजित |
ऑफिशियल वेबसाइट | click here |
आवेदन का मोड | ऑफलाइन |
नोडल विभाग | Directorate of Women and Child Development, HP |
आवेदन के लिए संपर्क करें | बालबाड़ी केंद्र |
Benefits of Mukhya Mantri Bal Suposhan Yojana / मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के लाभ
- डायरिया और निमोनिया की Early/शीघ्र पहचान और उपचार/Treatment।
- उच्च जोखिम वाले बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त भोजन का समावेश और बेहतर आहार पद्धतियाँ।
- उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं, विशेष रूप से उच्च रक्तचाप और एनीमिया का पता लगाना।
- कुपोषित बच्चों का उपचार एवं अनुवर्ती कार्रवाई।
Mukhyamantri Bal suposhan Yojana eligibility criteria / मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना पात्रता
MMBSY योजना का लक्ष्य न केवल बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कवर करना है, बल्कि एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के परिवार के लिए प्रोत्साहन के लिए उन्हें शामिल करके पति और परिवार के सदस्यों तक भी पहुंचना है। आवेदक हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए जिसमे गर्भवती महिलाएं और छह वर्ष तक के शिशु होने चाहिए।
Required Documents For Mukhyamantri Bal suposhan Yojana / मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- Bonafide Himachali (मूल निवास प्रमाण पत्र)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया / How to apply for MMBSY
- इस योजना का आवेदन ऑफलाइन माध्यम द्वारा किया जाता।
- इस योजना के आवेदन हेतु आवेदक नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से आवेदन कर सकते हैं।
उपयुक्त दी गई जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो जरूर comment सेक्शन पर लिखें, हमारी टीम हर एक सवाल/query का उत्तर देगी ।
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