Himachal Pradesh Shagun Yojana

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हमारे इस आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित शगुन योजना की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। शगुन योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं को आर्थिक रूप से सहायता करती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहारा प्रदान करती है जिससे आनंद और समृद्धि की भावना बढ़ाई जा सकती है। यह योजना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वे शादी के इस महत्वपूर्ण घड़ी में परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने और नए विवाहितों के कल्याण में योगदान करने के लिए समर्थ हैं।


what is Shagun Yojana

शगुन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित की गई एक कल्याणकारी योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य माता-पिता/अभिभावक या स्वयं कन्या को वित्तीय सहायता प्रदान करना है यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं/उनकी लड़की की शादी के लिए पता नहीं चल रहा है, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र की है और वास्तविक निवासी है। हिमाचल प्रदेश के. विवाह अनुदान तब भी दिया जाएगा, जब हिमाचल प्रदेश की लड़की, हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर के लड़के से शादी कर रही हो।

योजना का अवलोकन / Overview Of the Shagun Yojana

योजना की कैटेगरीहिमाचल सरकार द्वारा प्रयोजित
ऑफिशियल वेबसाइटclick here
आवेदन का मोडऑनलाइन/ऑफलाइन
नोडल विभागDepartment of social justice and empowerment
Himachal Pradesh Shagun Yojana

Shagun Yojana Benefits / शगुन योजना के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत 31000/- ₹ का विवाह अनुदान लड़कियों/महिलाओं के माता-पिता/अभिभावक को उनकी शादी के लिए दिए जाएगा।
  • राज्य सरकार जीवनयापन की लागत/cost of living को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर राशि बढ़ाने में सक्षम होगी।

NOTE – जरूरी जानकारी

हिमाचल प्रदेश में विवाह अनुदान के लिए आवेदकों, या तो माता-पिता/अभिभावक या स्वयं लड़की को अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे। इनमें निवास प्रमाणपत्र, बीपीएल प्रमाणपत्र, लड़की की जन्मतिथि का प्रमाण और प्रस्तावित विवाह के बारे में विवरण शामिल हैं। यदि माता-पिता की मृत्यु हो गई है या उनका पता नहीं चल पाया है, तो एक प्रासंगिक प्रमाणपत्र आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, संभावित दूल्हे और उसकी आयु सत्यापन के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। आवेदक दो योजनाओं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या शगुन योजना के बीच चयन कर सकते हैं, और संवितरण/disbursement के तीन महीने के भीतर अप्रयुक्त/unused होने पर अनुदान वापस करना होगा।

Himachal Pradesh Shagun Yojana Eligibility / शगुन योजना की पात्रता

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी/Bonafide होना चाहिए।
  • दुल्हन की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक और दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक SC/ST/OBC वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक पुत्री के माता-पिता गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले होने चाहिए।
  • वे निराश्रित छूटी हुई महिलाएं जो पुनर्विवाह करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वे भी आवेदन कर सकती हैं।
  • यहां तक कि जो विधवा महिलाएं पुनर्विवाह करना चाहती हैं उन्हें भी एच.पी शगुन योजना में शामिल किया जाएगा।

Required Documents for Shagun Yojana / शगुन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • लड़की और लड़के का जन्म प्रमाण पत्र
  • किसी सक्षम राजस्व अधिकारी/competent revenue officer द्वारा जारी लड़की का हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लड़की के माता-पिता/अभिभावकों का बीपीएल प्रमाण पत्र
  • आवेदक के बैंक खाते की पासबुक की कॉपी
  • ग्राम पंचायत/एमसी/नगर पंचायत द्वारा जारी विवाह की प्रस्तावित तिथि का प्रमाण पत्र
  • यदि, अगर शादी हो चुकी है तो विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • यदि माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है तो ग्राम पंचायत/एमसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र यह सत्यापित करने के लिए कि लड़की SC , ST या OBC श्रेणी से है।
  • नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

शगुन योजना के लिए आवेदन कैसे करें / How to apply for Shagun Yojana

  • आवेदकों को ई-डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर सिटीजन लॉगिन/Citizen Login और न्यू रजिस्ट्रेशन/new registeration के विकल्प पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर, आवेदकों को आवश्यक विवरण /required details दर्ज करना होगा और प्रोफ़ाइल छवि/profile image के साथ फोटो पहचान प्रमाण/identity proof अपलोड करना होगा।
  • रजिस्टर/register करने के बाद सिटीजन लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करके लॉग इन करें।
  • आवेदकों को अपना यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करना होगा और उपयोगकर्ता प्रकार का चयन करना होगा।
  • अब आवेदकों को यहां हिमाचल प्रदेश विवाह शगुन योजना अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  • आवेदकों को इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।

उपयुक्त दी गई जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो जरूर comment सेक्शन पर लिखें, हमारी टीम हर एक सवाल/query का उत्तर देगी ।

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