What is Widow/Deserted/Ekal Nari Pension? / एकल नारी योजना हिमाचल प्रदेश क्या है?
विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन : 45 वर्ष से अधिक आयु की उन विधवा/परित्यक्ता/एकल महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय 35,000 ₹ प्रति वर्ष से अधिक न हो उन्हें 700 ₹ रुपये प्रति माह प्रदान किये जाते हैं। इस योजना का लक्ष्य उन महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है जो आर्थिक रूप से खुद का समर्थन करने में असमर्थ हैं। योजना के तहत, पात्र महिलाओं को कुछ मानदंडों की पूर्ति के अधीन 700 ₹ की मासिक पेंशन मिलती है।
योजना की जानकारी (Widow/Deserted/Ekal Nari Pension)
योजना की कैटेगरी | हिमाचल सरकार द्वारा प्रयोजित |
ऑफिशियल वेबसाइट | http://esomsa.hp.gov.in/?q=about-department |
आवेदन का मोड | ऑफलाइन |
नोडल विभाग | Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh |
What are the Benefits of The Ekal Nari Pension Scheme
- पात्र विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं और अविवाहित महिलाओं को 700 ₹ प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित/deposit की जाती है।
- यह योजना पात्र महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है और उनके वित्तीय बोझ को कम करती है।
- पात्र महिलाओं को सुरक्षा और सहायता की भावना प्रदान करता है।
Eligibility Criteria For Ekal Nari Pension
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 45 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता अथवा अविवाहित महिला होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 35,000 ₹ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
What Are The Documents Required To Apply For Widow/Deserted/Ekal Nari Pension /विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- संबंधित ग्राम पंचायत से अनुशंसा/Recommendation।
- परिवार रजिस्टर की कॉपी।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाता।
- आय प्रमाण पत्र।
How To Apply For Widow/Deserted/Ekal Nari Pension?
- पात्र महिलाएं विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत या खंड विकास कार्यालय/block development office से प्राप्त कर सकती हैं।
- सटीक व्यक्तिगत और आय विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, आयु प्रमाण और बैंक खाते का विवरण संलग्न/attach करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित ग्राम पंचायत या खंड विकास कार्यालय/block development office में जमा करें।
उपयुक्त दी गई जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो जरूर comment सेक्शन पर लिखें, हमारी टीम हर एक प्रश्न/query का उत्तर देगी ।
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