किशोर न्याय/Juvenile Justice (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) /Act अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन/effective implementation के लिए – देखभाल/care, सुरक्षा/protection और पुनर्वास/rehabilitation की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ कानून का सामना/conflict with law करने वाले बच्चों के कल्याण और उत्थान/upliftment के लिए, एक केंद्र प्रायोजित “एकीकृत बाल संरक्षण योजना”/Integrated Child Protection Scheme लागू की जा रही है। Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) और Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2016) के अनुसार, भोजन, कपड़े, बिस्तर, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा जैसी मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं। योजना के महत्वपूर्ण तत्वों में पालन-पोषण देखभाल/foster care और उसके बाद की देखभाल सेवाएँ/after-care services शामिल हैं। इस कार्यक्रम में ऐसे युवाओं के कौशल विकास/skill development, गोद लेने/adoption आदि के माध्यम से समाज में पुनर्वास/rehabilitation और पुन: एकीकरण/reintegration के प्रावधान भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा “Mukhya Mantri Bal Udhar Yojana” भी शुरू की गई है।