Old-Age Pension Scheme Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन वरिष्ठ नागरिकों/senior citizens को वित्तीय सहायता/financial assistance प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन/Old Age Pension scheme योजना शुरू की है जिनके पास आजीविका/livelihood का कोई साधन नहीं है। इस योजना के तहत 750 रुपये प्रति माह की राशि. उन व्यक्तियों को  प्रदान की जा रही है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, लेकिन 70 वर्ष से कम है और जिनकी वार्षिक आय 35,000 प्रति वर्ष से कम है। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बिना किसी आय मानदंड के पेंशन राशि बढ़ाकर ₹ 1,300 प्रति माह की है।

Old pension Scheme ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश/ बुढ़ापा पेंशन योजना

इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता/quality में सुधार करना है जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें अपने परिवारों से कोई समर्थन नहीं मिलता है। यह वित्तीय सहायता उन्हें भोजन, कपड़े, आश्रय/shelterऔर चिकित्सा/medical खर्च जैसी बुनियादी/basic जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है।

योजना की जानकारी (Old-age Pension Scheme)

योजना की कैटेगरीहिमाचल सरकार द्वारा प्रयोजित
नोडल विभाग Social Justice and Empowerment Govt of Himachal
आवेदन का मोडऑफलाइन आवेदन
Old-age Pension Scheme

योजना के लाभ (Benefits Of The Scheme)

  1. इस योजना के अंतर्गत 60 से 70 वर्ष की आयु के बुजुर्ग नागरिकों को 750 ₹ मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। जिनकी वार्षिक आय 35,000 ₹ प्रति वर्ष रुपये से कम है।
  2. इस योजना के अंतर्गत बिना किसी आय मानदंड के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को 1,300 ₹ की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

योग्यता (Eligibility)

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वार्षिक आय 35,000 ₹ प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए, कोई आय मानदंड नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  • Age proof (आयु प्रमाण)
  • Income Certificate (आय प्रमाण पत्र)
  • Recommendation from the concerned Gram Panchayat./संबंधित ग्राम पंचायत से अनुशंसा।
  • Copy of the Parivar Register/परिवार रजिस्टर की कॉपी
  • Aadhaar Card(आधार कार्ड)
  • Bank Account details (बैंक अकाउंट की जानकारी)
  • Certificate from the applicant that he/she is not receiving any other pension./ प्रमाण पत्र कि आवेदक को कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही है।
  • यदि आवेदक की आयु 70 वर्ष और उससे अधिक है तो आय प्रमाण पत्र और ग्राम सभा की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

How to apply for Old-age pension scheme/ओल्ड एज पेंशन स्कीम का आवेदन कैसे करें/बुढ़ापा पेंशन का फॉर्म कैसे भरा जाता है?:

  • आवेदक आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)/Common Service Centre (CSC) या ग्राम पंचायत कार्यालय/Gram Panchayat Office पर जा सकते हैं।
  • आवश्यक विवरण/details आवेदन पत्र में भरें।
  • आईडी प्रूफ, आय प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न/अटैक करें।
  • आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय या खंड विकास कार्यालय/Block Development Office (B.D.O) में जमा करें।

उपयुक्त दी गई जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो जरूर comment सेक्शन पर लिखें, हमारी टीम हर एक प्रश्न/query का उत्तर देगी 

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