Transgender Pension Scheme Himachal Pradesh

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What is Transgender Pension scheme

ट्रांसजेंडर पेंशन योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्थान और समर्थन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी पहल है। यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को , जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से संबंधित हैं उन्हें 650 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। 80 वर्ष से अधिक या 70% विकलांगता वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1200 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है।

योजना का अवलोकन / Overview of The Transgender Pension scheme

योजना की कैटेगरीहिमाचल सरकार द्वारा प्रयोजित
ऑफिशियल वेबसाइटclick here
आवेदन का मोडऑफलाइन
नोडल विभागSocial Welfare and Empowerment Department, Himachal Pradesh.
आवेदन के लिए संपर्क करेंDistrict Social Welfare Office (जिला समाज कल्याण कार्यालय) / Tehsil Welfare Office (तहसील कल्याण कार्यालय)
Transgender Pension scheme

Transgender Pension scheme Benefits / ट्रांसजेंडर पेंशन स्कीम के लाभ

  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत 650 ₹ की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
  • 80 वर्ष से अधिक आयु या 70% विकलांग और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से संबंधित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1200 ₹ की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
ट्रांसजेंडर पेंशन स्कीम के लाभ

Transgender Pension scheme Eligibility / ट्रांसजेंडर पेंशन स्कीम की पात्रता

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक को बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक के पास जिला मजिस्ट्रेट/District Magistrate या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/Sub-Divisional Magistrate द्वारा जारी ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण (transgender identity certificate) पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक सरकारी/अर्धसरकारी क्षेत्र (government/semi-government sector) में सेवारत/serving नहीं होना चाहिए।

Required Documents for Transgender Pension scheme / आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचली बोनाफाइड
  • आधार कार्ड
  • मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र (Transgender Certificate)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • परिवार रजिस्टर की कॉपी
  • स्वघोषणा प्रपत्र कि उसे कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही है।
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण

How to Apply for Transgender Pension Scheme? / ट्रांसजेंडर पेंशन स्कीम का आवेदन कैसे करें?

  • आवेदन पत्र संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय या संबंधित तहसील कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है
  • आवेदन पत्र को विधिवत सटीक जानकारी से भरा जाना चाहिए और आवश्यक दस्तावेजों जैसे बीपीएल कार्ड, बैंक खाता विवरण और एक ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र के साथ जमा किया जाना चाहिए।
  • फिर आवेदन को संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित और संसाधित किया जाएगा, और पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित कर दी जाएगी।

Application form for Transgender Pension Scheme:


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